इस साल जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्याय: द जस्टिस नामक फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित थी। अगस्त में, सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्म की जारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। अब, दिल्ली HC ने फिल्म की निरंतर स्ट्रीमिंग को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करने के एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ सुशांत के पिता की याचिका को 12 फरवरी, 2024 के लिए पोस्ट कर दिया है।
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगी. जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
अगस्त में, जस्टिस वर्मा और धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कथित तौर पर फिल्म निर्माताओं सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया था, जिन पर कृष्ण किशोर सिंह ने आरोप लगाया है कि वे उनके मृत बेटे के जीवन का ‘अनुचित व्यावसायिक लाभ’ उठा रहे हैं।