बालोद। ग्राम ओडारसंकरी में हत्या का प्रयास कर फरार हुए आरोपियों ने पुलिस के दबिश पर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारी ने मामले के बारे में बताया कि सुरेन्द्र सिन्हा के घर ग्राम ओड़ारसकरी में छठ्ठी का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय पडोस में रहने वाला जोहन निर्मलकर नें पीड़ित सुरेन्द्र सिन्हा एंव उसके घर आये हुये मेहमान के साथ गाली गलौज कर मारपीट वाद विवाद कर दिया था जिस पर थाना अर्जुन्दा में दोनो पक्षो के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया था। उसी बात को लेकर आरोपी जोहन निर्मलकर के लड़का एंव उसके साथियों के द्वारा मेरे पिता जी के साथ मारपीट किये हो कहकर आवेश में आकर पीड़ित सुरेन्द्र को जान से मारने की नियत से पकड़कर आरोपी दीपक निमर्लकर, देवेन्द्र निर्मलकर एंव उसके साथी लेखराम निर्मलकर के द्वारा पीड़ित सुरेन्द्र सिन्हा के हाथ कलाई में एंव सीने में सब्जी काटने के चाकू से प्राण घातक हमला कर गंभीर चोंट पहुचाकर अपने वाहन कार सेण्ट्रो कमांक सीजी 07 बी.टी. 9201 में बैठकर फरार हो गया। जिसकी पता तलाश लगातार की जा रही थी। आरोपियो के सभी ठिकानो पर लगातार दबिश देने से आरोपियों द्वारा जे.एम.एफ.सी.न्यायालय गुण्डरदेही जिला बालोद के समक्ष आत्मसमर्पण करने की मेमो माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर आरोपियों की गिर0 हेतु न्यायालय से अनुमति लेकर आरोपियों की गिर0 की गई।
आरोपी दीपक एंव देवेन्द्र के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर एक उसके साथी जो घटना के समय आरोपियों के साथ था जो घटना कारित करने में सहयोग किया गया था जिसे दिनांक 04.11.2023 को क्रमश: 13/35, 13/40, 21/40 बजे गिर0 किया गया। प्रकरण में कार्यवाही हेतु मान0न्याया0 से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपियों द्वारा घटना के समय पहने कपड़े एंव घटना में प्रयुक्त वाहन सेण्ट्रो कमांक सीजी 07 बी.टी. 9201 को जप्ती कार्यवाही की गई। प्रकरण के सभी आरोपियों को आज दिनांक 05.11.2023 को मान.न्याया. के समक्ष न्यायिक रिमाड पर भेजा गया है।
प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुन्दा मनीष कुमार शेण्डे, सउनि कमलेश साहू, प्रआर0 ईश्वरी साहू क्रमांक 891, आर. बलदेव महावीर क्रमांक 209, 317, 555 का महत्तवपूर्ण योगदान रहा।