Jamshedpur:कल-उपयोग प्लास्टिक के विरुद्ध विशेष अभियान, ₹10,000 जुर्माना वसूल

अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा नगर क्षेत्र में एकल-उपयोग प्लास्टिक के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कुछ मदिरा दुकानों द्वारा ग्राहकों को “फ्रीबी” के रूप में डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं।

 

प्रवर्तन दल द्वारा संबंधित दुकानों की जांच की गई तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक ग्लास एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुल ₹10,000 (दस हजार रुपये) का अर्थदंड वसूल किया गया।

 

नगर निकाय ने स्पष्ट किया है कि एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग, वितरण या प्रोत्साहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। “फ्री” के नाम पर भी किसी प्रकार की प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का वितरण दंडनीय अपराध है।

 

सभी मदिरा दुकानदारों एवं अन्य व्यवसायियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से डिस्पोजेबल प्लास्टिक सामग्री का उपयोग बंद करें तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाएं। भविष्य में भी इस प्रकार की सघन जांच जारी रहेगी और उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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