प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करने की याचिका प्रशांत किशोर की तरफ से दायर की गई थी. इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चुनाव रद्द करने की मांग उचित नहीं है. अगर जनसुराज पार्टी चाहती है तो होईकोर्ट जा सकती है.
प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि चुनाव के एलान के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई थी. इसे उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताकर आरोप लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया.






