यौन उत्पीड़न मामले में JDS विधायक एचडी रेवन्ना आरोपमुक्त

बेंगलुरु की एक अदालत ने जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपमुक्त कर दिया.
जन प्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय ने पूर्व मंत्री और मौजूदा जेडीएस विधायक एच. डी. रेवन्ना को बड़ी राहत दी है. वह एक नौकरानी पर यौन उत्पीड़न के मामले में पहले आरोपी थे. सोमवार को मामले की सुनवाई करने वाले 42वें एसीजेएम कोर्ट के जज के एन शिवकुमार ने कहा कि केस देर से रजिस्टर हुआ था.

इसलिए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 354 ए के तहत लगाए गए आरोप पर विचार नहीं किया जा सकता. साथ ही रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया गया है.

हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में आरोपी रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया था. अब, जन प्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354 A के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया है. रेवन्ना को सीआईडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की फाइल की गई चार्जशीट से आरोपमुक्त कर दिया गया है.

पूर्व सांसद और एच डी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना इसी केस में दूसरे आरोपी हैं. प्रज्वल के खिलाफ रेप, यौन उत्पीड़न और यौन प्रताड़ना समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. प्रज्वल के खिलाफ लगे आरोपों का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है.

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