झारखंड सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले संस्थानों पर कार्रवाई करते इनके सारे गतिविधियों पर रोक लगा दिया है.

झारखंड सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले संस्थानों पर कार्रवाई करते इनके सारे गतिविधियों पर रोक लगा दिया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची अंतर्गत 1109 संस्थाओं के निबंधन को निबंधन नियमावली के तहत स्थगित करने का आदेश दिया है। उप निबंधन महानिरीक्षक ने हस्ताक्षर कर इस आदेश को जारी किया है। दरअसल सभी संस्थाओं को अंतिम मौका देते हुए 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में अपना जवाब समर्पित करने का समय दिया था, साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि अगर दिए गए तारीख तक जवाब नहीं आया तो एकतरफा कार्रवाई किया जाएगा।

दरअसल, सरकार को विभिन्न जगहों से इन संस्थानों को लेकर शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद शिकायत के आधार पर दस्तावेज की जांच और विभाग में समर्पित दस्तावेज की समीक्षा करायी गई। जिसमें यह बात सामने आयी कि झारखंड राज्य में निबंधित अधिकांश संस्थाएं संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत निबंधित के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। पूरे मामले में हजारों संस्थाओं को चिंहित किया गया था और उन्हें नोटिस भी भेज कर अधिनियम का अनुपालन करने को कहा गया। लेकिन जब सस्थानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तब सरकार के तरफ से एक्शन लिया गया और उनका निबंधन फिलहाल स्थगित कर दिया। साथ ही निबंधन विभाग ने यह स्पष्ट किया है की ये संस्थाएं किसी प्रकार का चल-अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करे पाएगें।

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