कई बार घर के मुखिया या फिर घर के बढ़े बुजुर्ग या घर का इकलौता कमाउ सदस्य की अगर किसी कारणवश मौत हो जाए, तो घर की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ पूरे घर का भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो जाता है. अब झारखंड सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ लेकर ऐसे परिवार अपने मुश्किल समय को आर्थिक रूप से आसान कर सकते हैं.
सरकार द्वारा जारी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के मुखिया के आकस्मिक मृत्यु होने पर सरकार द्वारा 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. योजना के तहत अगर गरीब परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाले एक मात्र व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आजीविका चलाने में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए पैसे दिए जाएंगे.
इन बातों का रखें ध्यान
इस योजना के लिए आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा. जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है. इस पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ऐसे करें अप्लाई
इस योजना के आवेदन के लिए nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस योजना से जुड़े जरूरी कागजात जैसे आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक,मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है.