जुगसलाई पथराव मामले में अभय सिंह को मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे

कदमा हिंसा मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

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जुगसलाई पथराव मामले में भी उन्हें सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट से जमानत मिल गयी. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने अभय सिंह को जमानत दे दी. मामले को लेकर अधिवक्ता प्रकाश झा ने पैरवी की थी. अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जुगसलाई पथराव मामले में कई आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 15 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान जुगसलाई ग्वाला पट्टी रोड पर पथराव और आगजनी के बाद रेल लाइन अवरुद्ध कर दी गयी थी.

मामले में अभय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था. पिछले दिनों कदमा हिंसा मामले में अभय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिल गयी थी, लेकिन जुगसलाई पथराव मामले में वह जेल से बाहर नहीं आ पाये थे.

जुगसलाई मामले में जमानत मिलने के बाद भी बीजेपी नेता अभय सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. चंद्रशेखर कुमार ने साकची थाने में अभय सिंह के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया है. वहीं, मानगो थाने में अभय सिंह के खिलाफ रंगदारी मांगने और जमीन हड़पने की एफआईआर दर्ज करायी गयी है.

जुगसलाई मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत दे दी. इसके साथ ही अभय सिंह के जेल से बाहर निकलने का रास्ता अब साफ हो गया.

फिलहाल अभय सिंह घाघीडीह जेल में ही रहेंगे. इस मामले में भी उन्हें जमानत लेनी होगी. इसके बाद ही वह जेल से बाहर निकल सकेंगे.

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