फहीम खान के घर AK-47 फायरिंग मामले में फैसला, तीन दोषी करार

शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम दोषी; 3 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

धनबाद। वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के घर वर्ष 2004 में हुई AK-47 से फायरिंग के चर्चित मामले में करीब 22 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया। अदालत ने अब सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

29 जनवरी 2004 को हुई थी फायरिंग

मामला 29 जनवरी 2004 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड में फहीम खान के घर पर AK-47 समेत अन्य हथियारों से फायरिंग की गई थी। हमले के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी। फायरिंग में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी। घटना के दौरान शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी।

लंबे समय तक चला मुकदमा

इस मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम के खिलाफ लंबे समय तक ट्रायल चला। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया।

फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

अब 3 अक्टूबर पर टिकी नजर

अदालत द्वारा तीनों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब अगली महत्वपूर्ण तारीख 3 अक्टूबर है। इस दिन अदालत दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी और सजा की अवधि को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

22 साल पुराने इस चर्चित फायरिंग मामले में दोषसिद्धि के बाद अब सभी की नजर 3 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है।

Leave a Comment