जमशेदपुर: जुगसलाई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश रच रहे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो देसी पिस्टल, एक अतिरिक्त मैगजीन, सात जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ खोखा बरामद किया गया है। इस मामले में जुगसलाई थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आर्म्स एक्ट तथा जिला बदर आदेश के उल्लंघन के आरोप में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (JCCA), 2002 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई को वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गरीब नवाज कॉलोनी के समीप खरकई नदी पर बने रेलवे पुल के नीचे कुख्यात तड़ीपार अपराधी एवं ड्रग्स पैडलर मोहम्मद खुर्शीद उर्फ भाकुड़ अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मोहम्मद निजाम की हत्या की योजना बना रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देश पर डीएसपी (विधि-व्यवस्था) के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने रेलवे ओवरब्रिज के नीचे छापेमारी कर मोहम्मद खुर्शीद उर्फ भाकुड़, मोहम्मद शहजादा, मोहम्मद इकबाल, अरसिल शेख उर्फ अस्तर और मोहम्मद रिजवान उर्फ कैफ को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान मोहम्मद शहजादा के पास से एक देसी पिस्टल, एक अतिरिक्त मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर ईदगाह मैदान के पास से मोहम्मद फैसल उर्फ अरमान, आफताब खान उर्फ गिडुआ बच्चा, मोहम्मद अरबाज खान, मोहम्मद सितारे तथा एक विधि-विरुद्ध बालक (किशोर) को भी गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर शिव घाट स्थित रिसाइक्लिंग प्लांट के पास छिपाकर रखा गया एक और देसी पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं, पटनहिया मोहल्ला मैदान के किनारे से एक जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ खोखा भी बरामद हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि 19 जुलाई को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी।
15-16 लाख रुपये के ड्रग्स कारोबार के बकाये को लेकर रची गई थी हत्या की साजिश
पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी मोहम्मद खुर्शीद उर्फ भाकुड़ ने स्वीकार किया कि वह ड्रग्स तस्करी से जुड़ा है और मोहम्मद निजाम उसका पूर्व सहयोगी रहा है। ब्राउन शुगर के कारोबार में करीब 15 से 16 लाख रुपये के बकाये और आपसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर निजाम की हत्या की योजना बनाई थी।
वहीं, आरोपी मोहम्मद शहजादा ने बताया कि पारिवारिक विवाद और पुरानी दुश्मनी के कारण वह भी इस साजिश में शामिल हुआ तथा हथियार खरीदने में सहयोग किया।
जिला बदर के बावजूद जिले में कर रहा था आपराधिक गतिविधियां
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद खुर्शीद उर्फ भाकुड़ पहले से ही जिला बदर घोषित है। इसके बावजूद जिले में प्रवेश कर आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाना झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (JCCA), 2002 का उल्लंघन है। इस मामले में उसके खिलाफ जुगसलाई थाना कांड संख्या 57/2026 दर्ज कर अलग से जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, खुर्शीद उर्फ भाकुड़ के खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।





