जमशेदपुर में धारा 163 लागू, छह थाना क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और हथियार लेकर घूमने पर रोक
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डबल डाउन बार कांड के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई हिंसक घटना के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम तथा मानगो थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, पुतला दहन और अन्य सार्वजनिक विरोध कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। वहीं, शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

हालांकि, यह आदेश दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डबल डाउन बार कांड के बाद संभावित धरना-प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।






