झारखंड में अवैध खनन पर सख्ती, ट्रैक्टर पर 50 हजार और हाइवा पर 5 लाख तक जुर्माना
ट्रैक्टर पर 50 हजार, हाइवा पर 5 लाख तक जुर्माना
रांची : झारखंड सरकार ने अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के तहत अब अवैध लघु खनिजों के साथ पकड़े जाने पर पहले के मुकाबले कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा।
ट्रैक्टर पर पहले जहां ₹1,000 जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। वहीं हाइवा जैसे भारी वाहनों पर ₹5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
सरकार ने ओवरलोडिंग पर भी सख्त रुख अपनाया है। तय सीमा से 5 प्रतिशत अधिक वजन मिलने पर खनन विभाग कार्रवाई करेगा और जुर्माना वसूला जाएगा।
नई व्यवस्था में अपील प्रक्रिया भी महंगी कर दी गई है। अब किसी भी जुर्माने के खिलाफ अपील करने के लिए वाहन मालिकों को ₹25,000 शुल्क जमा करना होगा। डीसी द्वारा की गई कार्रवाई पर खान आयुक्त और कांटा घर में पकड़े जाने पर जिला खनन पदाधिकारी अपील सुनेंगे। अपीलीय अधिकारी को जुर्माना घटाने या बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया है।
सरकार इसे अवैध खनन रोकने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, हालांकि इस फैसले को लेकर वसूली केंद्रित व्यवस्था होने पर बहस भी तेज हो गई है।







