सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारियों, जिनमें DGP, पुलिस कमिश्नर और डिप्ट कमिश्नर शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है। ED ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों ने I-PAC के परिसर में उसकी जांच में जबरदस्ती दखल दिया और बाधा डाली।
“प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। दो हफ़्ते के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी। इस बीच यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी (पश्चिम बंगाल सरकार) I-PAC में लगे CCTV कैमरों और आस-पास के इलाकों की फुटेज वाले अन्य कैमरों को सुरक्षित रखे।”
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दायर FIR पर भी रोक लगा दी है, जो जांच करने के लिए I-PAC में गए थे।






