नियुक्ति से वंचित जेपीएससी अभ्यर्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने दी जॉइनिंग और ट्रेनिंग का आदेश
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन सहित 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा (जेपीएससी) परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले आठों अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति कराई जाए, उनकी जॉइनिंग कराई जाए और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी, यानी आगे के निर्णय के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।
इस मामले में सफल अभ्यर्थी जितेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार और रूपेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता आशुतोष आनंद, जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और कुमार प्रिंस ने पक्ष रखा।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।






