*2013 में पाकुड़ एसपी अमरजीत बलीहार की हत्या: झारखंड हाईकोर्ट ने दो माओवादियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला*

  1. *2013 में पाकुड़ एसपी अमरजीत बलीहार की हत्या: झारखंड हाईकोर्ट ने दो माओवादियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

 

*रांची:* झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2013 में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलीहार और पांच अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो माओवादियों — प्रवीर मुर्मू और संतन बास्के — की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ ने सुनाया। यह मामला तब एकल पीठ के पास आया जब हाईकोर्ट की द्वैध पीठ ने 20 जुलाई को अलग-अलग राय दी थी।

 

रिकॉर्ड और गवाहियों के गहन अध्ययन के बाद अदालत ने माना कि अभियुक्तों की संलिप्तता साबित है, परंतु उन्हें मृत्युदंड देने का आधार पर्याप्त नहीं है। इसलिए दोनों की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

 

गौरतलब है कि 2 जुलाई 2013 को पाकुड़ जिले में माओवादियों ने एसपी अमरजीत बलीहार और उनकी टीम पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में बलीहार समेत छह पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।

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