*रांची कोर्ट का बड़ा फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा*

*रांची कोर्ट का बड़ा फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

 

*रांची :* रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को सोनाहातू थाना क्षेत्र के निवासी नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग से लगातार दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 

अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई। पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत अभियुक्त को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे प्रत्येक धारा के लिए छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

 

न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

पीड़िता ने नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में यह सामने आया कि दुष्कर्म की घटना करीब 10 महीने पहले से लगातार चल रही थी।

 

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नव किशोर सिंह मुंडा को नाबालिग के गंभीर यौन शोषण का दोषी पाया।

Leave a Comment