गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली: गेमिंग ऐप्स के माध्यम से हाल ही में हुई धोखाधड़ी के जवाब में, गृह मंत्रालय ( एमएचए ) की साइबर विंग ने एक चेतावनी जारी की है जिसमें लोगों से ऑनलाइन गेमिंग में शामिल होने पर सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है ।

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गृह मंत्रालय की साइबर विंग के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) ने एक चेतावनी संदेश जारी किया: “स्मार्ट खेलें, सुरक्षित खेलें – ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सुरक्षित रहें!” संदेश के माध्यम से 14C विंग ने लोगों से आग्रह किया कि “ऑनलाइन ऐप्स केवल Google Play Store, Apple Store और आधिकारिक वेबसाइटों जैसे प्रामाणिक स्रोतों से ही डाउनलोड करें।” 14सी ने यह भी सलाह दी कि “वेबसाइट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए गेम ऐप प्रकाशकों की जानकारी हमेशा जांचें।” साइबर सुरक्षा विंग ने चेतावनी दी कि “कभी भी गेम इन-ऐप खरीदारी और आकर्षक सब्सक्रिप्शन ऑफर के जाल में न फंसें।” इसने “चैट या मंचों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने का सुझाव दिया है, क्योंकि घोटालेबाज खिलाड़ियों को हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया रणनीति का उपयोग कर सकते हैं।” इसमें आगे सिफारिश की गई है, “ऐप डाउनलोड करते समय केवल प्रासंगिक और आवश्यक अनुमतियां ही दें।” ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में, I4C साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करने का सुझाव देता है।

केंद्र ने पिछले साल 15 दिसंबर तक कुल 581 ऐप्स को ब्लॉक किया था और इनमें से 174 सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप्स और 87 लोन देने वाले ऐप्स थे. इन ऐप्स को MHA की सिफारिशों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था ।

इन ऐप्स को IT एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत ब्लॉक किया गया था। इन गेमिंग एप्लिकेशन में PUBG, GArena Free Fire शामिल थे। विशेष रूप से, पिछले साल जुलाई में, केंद्र ने IGST अधिनियम में संशोधन किया था, जिससे सभी ऑफशोर गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकृत होना अनिवार्य हो गया था।

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