सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारे लगाने वाले को…

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन, जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाए थे, को एक हलफनामा पेश करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवाद और अलगाववाद का विरोध करते हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष दलील दी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं में लोन मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मैथ्यू सैमुअल और अन्य द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका के साथ-साथ निर्देशों के लिए अंतर्वर्ती आवेदन पर नोटिस जारी करें। इस बीच, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला फतेहपुर, यूपी में दर्ज एफआईआर संख्या 224/2022, 54/2023, 55/2023 और 60/2023 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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