अब झारखंड में बालू घाट का संचालन सैंड माइनिंग रूल 2025 के अनुसार होगा।

अब झारखंड में बालू घाट का संचालन सैंड माइनिंग रूल 2025 के अनुसार होगा।

*खान विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि बालू की सरकारी दर 100 रुपये प्रति 100 सीएफटी होगी। सभी रसीद व चालान 100 सीएफटी की यूनिट पर जारी होंगे। निर्धारित दर से अधिक वसूली पर कठोर कार्रवाई होगी। नए नियम से अवैध वसूली पर रोक लगेगी। राजस्व में वृद्धि होगी। जिला प्रशासन को निगरानी टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध ढुलाई पर तुरंत जब्ती व जुर्माने का प्रावधान लागू होगा।

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सबसे ज्यादा पड़ गई

दिनांक 18.06.2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उलीडीह ओ.पी. अंतर्गत डिमना चौक के पास एक व्यक्ति अवैध आग्नेयास्त्र के साथ ब्लू रंग की R15 मोटरसाइकिल पर घूम रहा है तथा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है।