Jamshedpur Banking Fraud : कदमा के बैंक ऑफ इंडिया से 9.56 करोड़ रुपए गबन मामले के आरोपी बैंक मैनेजर सहित 17 नामजद का जेल जाना तय, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

जमशेदपुर : जमशेदपुर के बैंक ऑफ इंडिया के कदमा उलियान और गोहलाडांग शाखा से 9.56 करोड़ रुपये गबन करने के मुख्य आरोपी धीरज कुमार झा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दायर याचिका को 13 मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसमें मुख्य आरोपी सहित 17 लोगों की गिरफ्तारी तय है. इस मामले में 22 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है. वही मुख्य आरोपी धीरज कुमार झा ने अग्रिम जमानत के लिए जमशेदपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास किया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली. अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में बैंक से 9.56 करोड़ रुपए के गबन करने का मामला 18 जुलाई 2023 को कदमा थाना में बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय के अधिकारी सत्य प्रकाश के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि धीरज और नीतिश ने अपने पद का दुरुपयोग कर कुछ खाताधारकों से मिलीभगत की थी. जनता के पैसे से धोखाधड़ी कर चुनिंदा लोगों को लोन स्वीकृत कराया था. इससे बैंक को भारी नुकसान हुआ.

9 सितंबर 2020 से 3 अगस्त 2023 के बीच 33 बैंक खातों का उपयोग कर टीडीआर के विरुद्ध लोन और ओवरड्राफ्ट लोन के जरिये करोड़ो रुपए गबन किए गए. पुलिस ने 22 माह की जांच में आरोपों को सहीं पाया. उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य आरोपी सीनियर मैंनेजर धीरज कुमार झा और गोहलाडांगर शाखा के मैनेजर नीतिश कुमार शामिल थे, उनकी ही मिलीभगत से 9.56 करोड़ रुपए के गबन का मामला आया था. परंतु इसमें मुख्य आरोपी बैंक ऑफ इंडिया की कदमा उलियान शाखा के सीनियर ब्रांच मैनेजर धीरज कुमार झा को बनाया गया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती तो उनके साथ साथ बाकी के 17 आरोपी भी भेज जाने से बच सकते थे. परंतु कोर्ट के याचिका खारिज नहीं की, जिससे मुख्य आरोपी सहित 17 नामजद आरोपियों का जेल जाना तय

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