झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर फटकार लगाते हुए कहा है कि 2 से 3 महीने के भीतर सभी खाली पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र में बेहतर शिक्षा मिल सके। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को अदालत को बताया था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा स्पष्ट करने को कहा था। JSSC ने 11 अप्रैल को दाखिल शपथपत्र में बताया कि कुछ भाषाओं जैसे कुरमाली, हो और पंचपरगनिया की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। आयोग ने कहा कि जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
