राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की पीठ में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का बकाया एरियर नहीं देने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की पीठ में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का बकाया एरियर नहीं देने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान डीजीपी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में नहीं लिया जाए। अदालत ने मामले में अब डीजी होमगार्ड को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुईं। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड जवानों को बढ़े वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के समान होमगार्ड जवानों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देते हुए दो माह में एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। इस संबंध में प्रार्थी झारखण्ड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दाखिल की है।

buzz4ai

Leave a Comment

Recent Post

पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर जद (यू) पूर्वी सिंहभूम ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा.

Live Cricket Update

You May Like This

पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर जद (यू) पूर्वी सिंहभूम ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा.