जुगसलाई नगर परिषद ने अब तक 1153 होल्डिंग धारकों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अब तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है।

जुगसलाई नगर परिषद ने अब तक 1153 होल्डिंग धारकों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अब तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। नगर परिषद सख्त कार्रवाई करते हुए इन बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

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साथ ही, नगर परिषद की किसी भी सेवा का लाभ लेने से पहले संबंधित धारकों को अद्यतन होल्डिंग रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, जिन धृतिधारियों ने अभी तक संपत्ति कर (SAF) का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

व्यवसाय से जुड़े नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है या अपना ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ संशोधित झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशन, 2017 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिन नागरिकों ने अब तक जल कर (Water User Charges) का भुगतान नहीं किया है या जिनके पास अवैध जल कनेक्शन हैं, उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली, 2020 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद सभी नागरिकों और व्यापारियों से अनुरोध करता है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया होल्डिंग कर, संपत्ति कर, जल कर और ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी कार्य पूरा करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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