Kiriburu : चक्रधरपुर थाना काण्ड सं0- 35 / 2018, हत्या के आरोपी प्रवीर चटर्जी, पिता स्व० अनिल चटर्जी एवं प्रमाण चटर्जी, पिता प्रवीर चटर्जी, दोनों भालयाकुदर, थाना- चक्रधरपुर निवासी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया. इस संबंध में चाईबासा पुलिस ने जारी व्याण में बताया कि उक्त दोनो आरोपियों ने संपत्ति विवाद में अमिताभ चटर्जी को चाकू से मार कर हत्या कर दिया था. इसे भी पढ़ें : शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और आप के खिलाफ जल्द आरोपपत्र दाखिल करेंगे, ईडी ने SC से कहा हत्या का दोषी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था