असम: दिमा हसाओ में पिकनिक मनाने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया

हाफलोंग: जिले में पिकनिक पार्टियों की बड़ी आवाजाही को देखते हुए, दिमा हसाओ के जिला मजिस्ट्रेट सीमांत दास ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शराब और अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

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आदेश के अनुसार वाहन चालक द्वारा शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना प्रतिबंधित है। आदेश में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकर, डीजेिंग, माइक और पीए सिस्टम, अनुमेय गति सीमा से ऊपर वाहन चलाने को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार पिकनिक स्थलों या नदी घाटों के आसपास शराब की बिक्री, खरीद या सेवन, बिना वैध लाइसेंस के शराब की बिक्री, गंदगी फैलाना, पिकनिक स्थलों, नदी और घाटों के आसपास खुले में शौच करना प्रतिबंधित है। पिकनिक वाहनों में भीड़भाड़ नहीं करने, पिकनिक वाहनों में वाहन चलाते समय तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद और कोहरे के मौसम में पिकनिक पार्टियों की आवाजाही प्रतिबंधित है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और यह संबोधित करता है कि इस आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति छूट के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता है अन्यथा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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