NCLT ने बीसीसीआई की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया

दिवाला न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है, जो बायजू के ब्रांड नाम के तहत ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करता है।बीसीसीआई ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 9 के तहत परिचालन ऋणदाता के रूप में 158 करोड़ रुपये के बकाया का दावा करते हुए एक याचिका दायर की है।

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बीसीसीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु स्थित दो सदस्यीय पीठ ने 28 नवंबर, 2023 को थिंक एंड लर्न को नोटिस जारी किया।

एनसीएलटी के आदेश में आगे कहा गया है, “प्रतिवादी (बायजू) को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है और उसके बाद आवेदक (बीसीसीआई) को दूसरे पक्ष को प्रति विधिवत भेजने के बाद, यदि कोई हो, प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। ” ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

कार्यवाही के दौरान, बीसीसीआई के वकील ने एनसीएलटी को सूचित किया कि 6 जनवरी, 2023 को एक ई-मेल के माध्यम से बायजू को एक सामान्य नोटिस जारी किया गया था, जिसमें टीडीएस को छोड़कर 158 करोड़ रुपये की डिफ़ॉल्ट राशि थी।बायजू पहली बार 2019 में बोर्ड पर आया जब मोबाइल निर्माता ओप्पो ने प्रायोजन अधिकार ऑनलाइन ट्यूटोरियल फर्म को हस्तांतरित कर दिए।

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