श्रीगंगानगर : विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन प्लानिंग पोर्टल तैयार किया है, जिसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अपराधों की सूचना प्रेषित करनी होगी।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव कार्य से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण (ऐसा प्ररकरण जो कि चुनाव कार्य से प्रत्यक्ष संबंधित है एवं जिसमें भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 9 ए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की प्रासंगिक धाराओं के साथ अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों में दर्ज हो) विधानसभा क्षेत्र/थाने में दर्ज किया जाता है, तो उक्त आपराधिक प्रकरण की सूचना मय एफआईआर की प्रति सहित जयपुर कार्यालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना को अद्यतन की जा सके।
