दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व डब्ल्यूएफआई बृज भूषण शरण सिंह को जमानत दे दी

कोर्ट ने शर्तें लगाते हुए कहा है कि बृजभूषण कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कथित यौन उत्पीड़न मामले में प्रत्येक को 25000 रु

अदालत ने शर्तें लगाई हैं कि वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

अदालत ने अब मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।

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