जुगसलाई नगर परिषद ने जारी की चेतावनी, भवन असेसमेंट और री-असेसमेंट जल्द कराने की अपील

जुगसलाई नगर परिषद ने जारी की चेतावनी, भवन असेसमेंट और री-असेसमेंट जल्द कराने की अपील
जमशेदपुर: जुगसलाई नगर परिषद ने क्षेत्र के सभी होल्डिंगधारियों और भवन मालिकों से अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपने भवनों का असेसमेंट नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें। वहीं जिन भवन मालिकों ने अपने भवन के ढांचे (स्ट्रक्चर) में बदलाव किया है और उसके बाद भी भवन का री-असेसमेंट (Re-assessment) नहीं कराया है, उन्हें नगर परिषद के जन सुविधा केंद्र में पहुंचकर तत्काल री-असेसमेंट कराने का निर्देश दिया गया है।
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर असेसमेंट या री-असेसमेंट नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


इसके साथ ही नगर परिषद ने सभी होल्डिंगधारियों को सूचित किया है कि 30 जून 2026 से पहले होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय पर कर भुगतान करने की अपील की है।
इधर, प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आयात, निर्यात, भंडारण और बिक्री के खिलाफ नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान भी चलाया गया। स्टेशन रोड, डीबी रोड और नया बाजार क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अभियान के दौरान दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग या बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम लोगों को भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में जागरूक किया गया।
इस अभियान और निरीक्षण कार्य के दौरान नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक राहुल कुमार दास, उमेश प्रजापति, मो. नसीम अख्तर, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के टीम लीडर बुद्धेश्वर मंडल, संबंधित वार्डों के टैक्स कलेक्टर तथा गृह रक्षक संतोष यादव उपस्थित रहे।

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