चलती ट्रेन में अवैध देशी पिस्तौल लहराकर यात्रियों को धमकाने वाले दो अपराधियों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार
रेल सुरक्षा बल, रांची मंडल के कमांडेंट श्री पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ द्वारा ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में सतर्कता के साथ लगातार सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 07.05.2026 को ट्रेन संख्या 18615 (हावड़ा-हटिया क्रियायोगा एक्सप्रेस) में आरपीएफ पोस्ट रांची के अधिकारी एवं स्टाफ द्वारा Chandil से हटिया तक एस्कॉर्टिंग ड्यूटी की जा रही थी। ड्यूटी के दौरान ट्रेन के कीता रेलवे स्टेशन पार करने के उपरांत सामान्य कोच से शोर-शराबे एवं अफरा-तफरी की आवाज सुनाई दी। तत्काल आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी सामान्य कोच में पहुंची, जहां एक युवक यात्रियों के बीच अवैध देशी पिस्तौल लहराकर उन्हें धमका रहा था तथा उसका एक अन्य सहयोगी यात्रियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिससे यात्रियों में भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम ने तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया तथा एक आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल बरामद किया। तलाशी लेने पर उनके पास से 7.65 एमएम का एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपनी पहचान इस प्रकार बताई— अकीब खान, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता – आरिफ खान तथा रेहान खान, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता – स्व० सलीम खान, दोनों निवासी – बड़ियातू जोड़ा तालाब (सरताज कॉलोनी), थाना – बड़ियातू, जिला – रांची, झारखंड।
घटना की सूचना तत्काल मण्डल सुरक्षा आयुक्त, राँची श्री पवन कुमार को दी गई जिनके आदेश से त्वरित कार्यवाही करते हुए ट्रेन के रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उप निरीक्षक सूरज पांडे, आरपीएफ पोस्ट रांची स्टाफ एवं आरपीएफ अपराध शाखा (सीआईबी) रांची की टीम मौके पर पहुंची। आगे पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें उक्त हथियार एवं कारतूस जमशेदपुर के एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास उपलब्ध कराया गया था। दोनों आरोपी उक्त ट्रेन के सामान्य कोच में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों ने आरोपियों को हथियार संभालते हुए देख लिया, जिससे यात्री भयभीत होकर शोर मचाने लगे। इसके बाद आरोपी पिस्तौल लहराकर एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए यात्रियों को धमकाने लगे। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे उक्त हथियार को रांची के स्थानीय क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले थे। अतः एएसआई भुतेश झा द्वारा बरामद हथियार एवं कारतूस को विधिवत जब्त किया गया तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरपीएफ अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई। सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के उपरांत दोनों आरोपियों को बरामद हथियार एवं कारतूस सहित आगे की कार्रवाई हेतु जीआरपी रांची को सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपीएस/रांची द्वारा दिनांक 07.05.2026, धारा 25(1B)(a)/27/35 शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में शामिल अधिकारी एवं स्टाफ :उप निरीक्षक सूरज पांडे, एएसआई भुतेश झा, स्टाफ प्रमोद कुमार, एम. अंसारी, नीरज कुमार, वी.के. मौर्य, सी. कच्छप (आरपीएफ पोस्ट मुरी), अफरोज आलम एवं आरपीएफ अपराध शाखा (सीआईबी) रांची टीम।







