जमशेदपुर: संजीव सिंह हत्याकांड में 10 साल बाद फैसला, झामुमो नेता दुबराज नाग और चचेरा भाई दोषी करार

जमशेदपुर: संजीव सिंह हत्याकांड में 10 साल बाद फैसला, झामुमो नेता दुबराज नाग और चचेरा भाई दोषी करार

जमशेदपुर के बहुचर्चित संजीव सिंह हत्याकांड में करीब 10 साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झामुमो नेता दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है। एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं, छह अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अब अदालत 23 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी।

क्या है पूरा मामला:
12 मई 2016 को जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र स्थित जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के पास दिनदहाड़े जमीन कारोबारी संजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या राजनीतिक रंजिश और जमीन विवाद का नतीजा मानी गई। हत्या के बाद पुलिस ने झामुमो नेता दुबराज नाग को ओडिशा से गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य कई आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया था।

कोर्ट का फैसला:
लगभग एक दशक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी दुबराज नाग और संजीव सिंह के चचेरे भाई जितेंद्र सिंह को धारा 302 के तहत दोषी पाया। वहीं, मंगल टुडू, चित्रो सरदार, मिथुन चक्रवर्ती, डोमनिक सौमसंग, मोहन कच्छप और सरफुद्दीन अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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