गैंगस्टर अमन साव की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त — राज्य सरकार को FIR दर्ज करने का आदेश

गैंगस्टर अमन साव की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त — राज्य सरकार को FIR दर्ज करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को गैंगस्टर अमन साव की मौत के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने किरण देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

किरण देवी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके पति अमन साव की इस साल की शुरुआत में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की।

अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, और अगर किसी की शिकायत को अनसुना किया जाता है, तो यह न्याय प्रणाली पर प्रश्न खड़ा करता है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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