झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली वितरण टैरिफ निर्धारण के लिए नई नियमावली जारी किया गया

रांची : झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली वितरण टैरिफ निर्धारण के लिए नई नियमावली जारी की है। यह नियमावली एक अप्रैल, 2026 से लागू होगी और 31 मार्च, 2031 तक प्रभावी रहेगी।

इस नियमावली लागू होने पर 2004, 2007, 2010, 2015, 2020 और 2023 की टैरिफ नियमावलियां निरस्त हो जाएंगी। 31 जुलाई 2025 तक पुराने नियम लागू रहेंगे, इसके बाद नई व्यवस्था प्रभावी होगी।

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