जुगसलाई नगर परिषद के टीम के द्वारा सभी बकाया होल्डिंग धारियों का डोर टू डोर विजिट कर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

जुगसलाई नगर परिषद के टीम के द्वारा
सभी बकाया होल्डिंग धारियों का डोर टू डोर विजिट कर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

सभी होल्डिंग टैक्स बकायदारों को निदेशित किया जा रहा है कि अपने बकाए होल्डिंग टैक्स का भुगतान नगर परिषद के जन सुविधा केंद्र में आकर या संबंधित टैक्स कलेक्टर के माध्यम से स समय करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत नियम अनुसार कारवाई की जाएगी।

इसके साथ ही जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा जन जागरूकता हेतु माइकिंग के माध्यम से निम्नवत निर्देशों का पालन करने हेतु सूचित किया जा रहा है:
1. दुकानों के सामानों को नाली अथवा सड़क पर रखकर अतिक्रमण न करें।
2. प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें।
3. गीले एवं सूखे कचरे को घर-घर अवशिष्ट संग्रहण करने वाले वाहनों के अलग-अलग कंपार्टमेंट में दें, यत्र तत्र, नदी, नाला अथवा खुले स्थानों में ना फेंके और ना ही जलाएं।
4. खुले में शौच व पेशाब ना करें।
5. C&D waste को घर के इर्द गिर्द रखकर सड़क अथवा नाली को अतिक्रमण न करें।
6. सड़क के आर पार ऊपर झूलते हुए होडिंग अथवा बैनर ना लटकाए।
7. क्वालिटी युक्त शौचालय सेप्टिक टैंक व सोकपिट बनवाए, Fecal Sludge को नाली में ना बहाएं।
8. ट्रेड लाइसेंस निर्गत किए बिना जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में व्यापार करना नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है।
9. सभी नागरिक दो पहिया वाहनों को सड़क की पीली लाइन के बाहर रखें।
10. होल्डिंग कर, ट्रेड लाइसेंस, वाटर यूजर चार्ज, भवन नक्शा शुल्क, गार्बेज कलेक्शन चार्ज का भुगतान समय पर करें।
11. जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में बोरिंग कराने के पूर्व नगर परिषद कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है।
12. जुगसलाई नगर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों/ हिदायतों का अक्षर श: पालन नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना वसूलते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

मौके पर जुगसलाई नगर परिषद के नगर प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती स्नेहा श्री, कर संग्रहक एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के टीम लीडर बुद्धेश्वर मंडल, टैक्स कलेक्टर समेत अन्य कार्यालय कर्मी उपस्थित थे।

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