Dhanbad : नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 7 वर्ष कैद की सजा समेत कोर्ट की 2 खबरें

Dhanbad धनबाद : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शास्त्री नगर धोबाटांड निवासी आरोपी इंद्रकुमार विश्वकर्मा को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई. उस पर 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर 9 फरवरी 2018 को बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 8 फरवरी 2018 को रात्रि साढ़े बारह बजे आरोपी नाबालिग को शादी की नियत से बहला फुसलाकर कर भगा कर रांची ले गया. वहां मंदिर में शादी की. रांची में एक कमरा लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 30 अप्रैल 2018 को आरोपी इंद्रकुमार विश्वकर्मा के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दायर किया था.अदालत ने 5 सितंबर 2018 को उसके खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया.

नाजायज मजमा बनाकर गाली-गलौज व मारपीट करने के मामले में आरोपी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सोमवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए. धनबाद एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया. इस मामले में कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, प्रेम महतो ,अजय गोरी ,बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो ,नेमोती देवी ,सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास व विकास सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था

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