बिना स्पष्ट जननांग के साथ पैदा हुए शिशु का लिंग क्या मां बाप तय कर सकते हैं?
ये अनोखा सवाल केरल हाईकोर्ट के सामने आया, जहां सामाजिक बहिष्कार के भय से सात साल के एक बच्चे के अभिभावकों ने सेक्स चेंज सर्जरी की अनुमति मांगी है.
अदालत ने अपने फैसले में उनकी मांग ठुकरा दी लेकिन साथ ही इस मामले में विचार करने के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया.
इस बच्चे के जननांग पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं. बच्चे में क्लिटोरिस का आकार बड़ा है जो पुरुष जननांग जैसा है.
लेकिन बच्चे में गर्भाशय और अंडाशय भी हैं. मूत्राशय और योनि का निकास एक है और यहां से अलग नलिकाएं गर्भाशय और मूत्राशय को जाती हैं.
इसके अलावा बच्चे के क्रोमोसोम्स कैरियोटाइप 46XX हैं जिसका मतलब है कि अनुवांशिक रूप ये ‘फ़ीमेल’ गुणसूत्र हैं.
तकनीकी रूप से मेडिकल साइंस में इसे ‘कांजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेक्सिया’ कहते हैं.
साधारण शब्दों में, ये जननांगों के विकास में एक विकृति है जो 130 करोड़ की आबादी में क़रीब 10 लाख मामले में होती है.
स्पष्ट क़ानून नहीं
छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें
छोटी उम्र बड़ी ज़िंदगी
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अभिभावक के वकील टीपी साजिद ने बीबीसी हिंदी को बताया, “अभिभावक फल विक्रेता हैं. जन्म के समय ही वे बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहते थे. लेकिन दो मेडिकल कॉलेजों तिरुअनंतपुरम और कोझिकोड के डॉक्टरों ने सेक्स चेंज की सर्जरी करने से मना कर दिया और उनसे कहा गया कि ये तभी हो सकता है जब कोर्ट आदेश दे.”
साजिद ने कहा, “हमने अदालत का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया क्योंकि अभिभावकों को सामाजिक बहिष्कार का डर था.”
लेकिन एकल पीठ के जस्टिस वीजी अरुण ने कहा, “गैर सहमति वाले सेक्स चेंज सर्जरी कराने की अनुमति मांगी गई है. कैरियोटाइप-46XX की क्रोमोसोम विश्लेषण रिपोर्ट अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस गुणसूत्र में किशोरवय तक पुरुष जननांग की तरह विकसित होने की प्रवृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता.”
एमिकस क्यूरी इंदुलेखा जोसेफ़ ने बीबीसी हिंदी को बताया, “भारत में जननांग के पुनर्निर्धारण वाली सर्जरी को लेकर स्पष्ट कानून नहीं है.”
उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अभिभावकों की सहमति को बच्चे की सहमति नहीं माना जा सकता.
ये फैसला एक ट्रांसवुमन के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है जो एक पुरुष से विवाह करना चाहती थी.






