29 जून से खत्म होगी मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था, अब सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी सिविल कोर्ट

29 जून से खत्म होगी मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था, अब सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी सिविल कोर्ट

रांची: झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए लागू की गई मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था अब समाप्त होने जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सोमवार, 29 जून 2026 से राज्य के सभी सिविल कोर्ट में नियमित डे सिटिंग व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

अब सभी सिविल कोर्टों का कार्यालय समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। इसी समयावधि में न्यायिक कार्यवाही भी संचालित होगी। सिविल कोर्ट नियमावली के अनुसार न्यायाधीशों को दोपहर लगभग 1:30 बजे आधे घंटे या उससे कम समय के लिए अवकाश लेने की अनुमति रहेगी।

गौरतलब है कि राज्य के सभी सिविल कोर्टों में 6 अप्रैल 2026 से गर्मी के मद्देनज़र मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था लागू की गई थी। अब मौसम में बदलाव और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अदालतें पुनः अपने नियमित समय पर कार्य करेंगी।

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