जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय ,पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
सूचना भवन (मीडिया कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति संख्या:-43
दिनांक- 05 अप्रैल,शुक़वार 2024
ज़िला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री अभिषेक आनंद ने चाईबासा शहर स्थित मंगला हाट, एसपीजी स्कूल एवं जेवियर स्कूल के पास संचालित चिकन एवं मीट दुकानों का निरीक्षण किया गया। कुछ खाद्य कारोबारियों द्वारा फूड लाइसेंस नहीं दिखाया गया और खुले में चिकन एवं मीट बेचते पाया गया, उन्हें नोटिस देकर 3 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।
सभी चिकन एवं मीट दुकानों को नगर परिषद या स्थानीय निकाय (पंचायत कार्यालय) से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं फूड लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही कारोबार का संचालन करना है। चिकन एवं मीट दुकानों को खुले में मांस प्रदर्शित नहीं करने, अन्य पशु – पोल्ट्री पक्षियों के सामने पशु – पोल्ट्री पक्षियों का वध नहीं करने, स्टील का चाकू प्रयोग करने, साफ सफाई रखने और fssai लाइसेंस को प्रदर्शित करने का कड़ा निर्देश दिया गया। चिकन एवं मीट खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी गई की खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।