ज्ञानवापी मामले में सर्वे पर रोक नहीं, 2 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए: सुप्रीम कोर्ट

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट जाएं। सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

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नई दिल्ली: ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए खुदाई पर रोक लगा दी है। हालांकि देश की सर्वोच्च कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी में रडार, नपाई और फोटोग्राफी की जाएगी। अंदर की फोटो लेने पर कोई नुकसान नहीं होगा।

सॉलिसिटर जनरल ने SC को खुदाई पर दिया अपडेट
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई कोई उत्खनन कार्य कर रहा है या नहीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी खुदाई नहीं हो रही है। वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे हो रहा है।

क्या है पूरा मामला
यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का ASI ने आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 30 सदस्यों की टीम द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। ASI को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपनी है। शनिवार, 22 जुलाई को ही कोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।

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