आज दिनांक 07.08.2026 को जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व (Revenue) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर प्रबंधक स्नेहा श्री, राजेन्द्र कुमार, राजस्व निरीक्षक नसीम अख्तर एवं राहुल कुमार, कार्यालय के लेखाकार राजीव रंजन, सहायक संतोष कुमार, एजेंसी की ओर से टीम लीडर बुधेश्वर मंडल तथा अन्य टैक्स कलेक्टर उपस्थित थे।
बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को होल्डिंग टैक्स सहित अन्य करों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के विकास कार्यों के लिए राजस्व संग्रहण अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बकाया कर की वसूली प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई बड़े प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक संस्थान लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से रॉयल मैरेज हॉल, गोल्डन मैरेज हॉल, बाबू मैरेज हॉल, होटल नीलकंठ, होटल राजस्थान, होटल गुलमोहर सहित अन्य बकायेदार शामिल हैं। इन सभी को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा पूर्व में तीन-तीन बार नोटिस निर्गत किया जा चुका है, इसके बावजूद अब तक कर का भुगतान नहीं किया गया है।
इस पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी बड़े बकायेदारों के विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 181 एवं 184 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।
धारा 181 के अंतर्गत नगरपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि देय कर की वसूली के लिए नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति की चल संपत्ति को जब्त कर उसकी बिक्री के माध्यम से बकाया कर की वसूली की जा सकती है।
वहीं धारा 184 के अंतर्गत कर के भुगतान एवं वसूली के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत नगरपालिका द्वारा देय कर के संबंध में मांग-पत्र निर्गत करना, भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना, वारंट जारी करना तथा कर की वसूली की विधि निर्धारित करना शामिल है।
कार्यपालक पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बकाया कर की वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर परिषद के राजस्व में वृद्धि हो तथा विकास कार्यों को गति मिल सके।






