रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटर साइकिल दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच पर रोक लगा दी है.

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटर साइकिल दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई।

खुद को पीड़ित बताने वाले युवक मोबाज खान के द्वारा सोशल मीडिया पर उन्मादी पोस्ट लिख कर जारी करने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ CBI को नोटिस जारी कर मोबज खान के प्रतिबंधित संगठन PFI से संपर्क एवं क्रियाकलापों की जांच कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 मार्च का समय निर्धारित किया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से अधिवक्ता मनोज टंडन को बड़ी राहत मिली है.

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