राहुल गांधी की पेशी से छूट मामले पर 17 अक्टूबर को होगा फैसला चाईबासा कोर्ट में

चाईबासा : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी आवेदन पर अब 17 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी।

चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने गुरुवार को इस आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर चाईबासा सिविल कोर्ट में भाजपा नेता प्रताप कटियार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक अधिवेशन में कहा था कि एक हत्या के आरोपित को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।

राहुल गांधी ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है।

इस आवेदन पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई थी। अब चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।

 

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