पांच साल से पहले नहीं बिकेगी फैक्ट्री की जमीन सरकार की नई भूमि आवंटन नीति का तैयार,

आदित्यपुर समेत राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री का खेल अब बंद हो जाएगा। झारखंड सरकार एक नई भूमि आवंटन नीति लाने जा रही है जिसमें यह अनिवार्य किया जा रहा है कि कोई भी उद्यमी आवंटित जमीन पर उत्पादन शुरू करने के पांच साल बाद ही अपनी जमीं या इकाई किसी दूसरे को बेच सकेगा ।इस नियम का उद्देश्य औद्योगिक जमीन की जमाखोरी पर रोक लगाना और केवल गंभीर उद्यमियों को ही अवसर प्रदान करना है।
सरकार अब जमीन आवंटन की नियम को भी सख्त बना रही है, ताकि केवल गंभीर आवेदक ही आगे आएं। अब नए नियमों के मुताबिक, आवेदक की अपनी प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत का कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा।

 

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