कट्टरपंथी बनाने के आरोपित ISIS सदस्य की जमानत याचिका खारिज किया

नई दिल्ली: इस्लामिक स्टेट (आईएस) संगठन के सदस्यो के लिए हथियार, गोला-बारुद उपलब्ध कराने के साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपित मोहम्मद रिजवान अशरफ को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा रिकाॅर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अशरफ सहित तीनों आरोपित आइएस के सक्रिय सदस्य हैं और आइएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे।
पीठ ने कहा कि इसके अलावा आरोपित आईएस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भर्ती करने का भी काम रहे थे। अदालत ने कहा कि भारत के अलावा, अन्य देशों में भी साजिश रची जा रही थी और अशरफ के पास से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी।

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