नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने वाले आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन भट्टी की पीठ ने आदेश दिया, “हम वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और 29 अगस्त को सुनवाई के लिए तय है।”
मानहानि का मामला केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने मामले में 11 अगस्त को दोनों राजनेताओं को तलब किया था। 5 अगस्त को, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।






