आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं मधु सिंह

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं मधु सिंह

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह की जमानत शर्तों में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रार्थी की ओर से याचिका वापस ले ली गई।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा पर रोक की शर्त फिलहाल जारी रहेगी। हालांकि, न्यायालय ने यह राहत दी है कि प्रार्थी स्वास्थ्य आधार पर पासपोर्ट रिलीज के लिए निचली अदालत (ईडी की विशेष अदालत) में आवेदन कर सकती हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए पासपोर्ट वापसी की अनुमति दी थी, लेकिन हर विदेश यात्रा से पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

मधु सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं और उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वह गंभीर लीवर बीमारी से पीड़ित हैं तथा बेहतर इलाज के लिए विदेश जाना चाहती हैं। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले से उनकी विदेश यात्रा पर रोक बनी हुई है।

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