साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला, निशान सिंह पद पर बरकरार

साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला, निशान सिंह पद पर बरकरार

जमशेदपुर: जमशेदपुर के साकची स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी को लेकर चल रहा विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है और मौजूदा प्रधान सरदार निशान सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। इस निर्णय को उन्होंने “सत्य की जीत” करार दिया है।
बुधवार को आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता में सरदार निशान सिंह और उनके पक्ष के वरीय अधिवक्ता केएम सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाकर संगत को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने कहीं भी नए सिरे से चुनाव कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है, जबकि विपक्ष इस तरह की अफवाहें फैलाता रहा।
अधिवक्ता केएम सिंह ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में इस रिट याचिका में अब कोई ठोस मुद्दा शेष नहीं बचता है। अदालत ने याचिका को इसी आधार पर निष्पादित कर दिया।
उन्होंने आगे बताया कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी पक्ष को चुनाव परिणाम या प्रक्रिया से कोई आपत्ति है, तो वह विधि सम्मत तरीके से सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी और मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा।
सरदार निशान सिंह ने कहा कि वे गुरुद्वारा की सेवा पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करते रहेंगे। उन्होंने संगत से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी भाईचारे को बनाए रखें।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के विवाद पर विराम लग गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान कमिटी और प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे, जिससे गुरुद्वारा प्रबंधन में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही।

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