भवन निधि’ वसूली पर शिक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई, लिटिल फ्लॉवर स्कूल को नोटिस, 3 दिन में जवाब तलब
जमशेदपुर के टेल्को स्थित लिटिल फ्लॉवर स्कूल द्वारा “भवन निधि” के नाम पर छात्रों से की जा रही वसूली के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जारी आदेश में विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्या सिस्टर हिल्डा डी’सूजा को तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई भाजपा नेता एवं शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता अंकित आनंद की शिकायत के आधार पर हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्कूल द्वारा प्रत्येक छात्र से ₹1000 प्रतिमाह तथा नए नामांकन पर ₹12,000 की अनिवार्य वसूली की जा रही है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 के तहत प्रतिबंधित “कैपिटेशन फीस” की श्रेणी में आता है।
जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी विद्यालय को बिना जिला शुल्क समिति की अनुमति 10% से अधिक शुल्क वृद्धि का अधिकार नहीं है। साथ ही, विभाग ने तत्काल प्रभाव से उक्त मद में शुल्क वसूली पर रोक लगाने, पहले से जमा राशि को अगले शुल्क में समायोजित करने का निर्देश दिया है।
पत्र में चेतावनी दी गई है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2017 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया पर संतोष जाहिर करते हुए भाजपा नेता अंकित आनंद ने जिला उपायुक्त एवं शिक्षा अधीक्षक का आभार जताया है। कहा कि स्कूल प्रबंधन पर सुसंगत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अभिभावकों का शोषण और आर्थिक दोहन रुके।





