रांची में ED–पुलिस टकराव मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस जांच पर रोक
रांची : में पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में ED की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि अब ED कार्यालय की सुरक्षा CISF या BSF के जवान करेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव और संतोष कुमार को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। ED की ओर से इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि यह मामला पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। इसी के तहत रांची पुलिस की टीम जांच के लिए ED कार्यालय पहुंची थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए ED ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है।






