रांची : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में बड़ा बदलाव किया है. अब नया आधार बनवाने या किसी तरह के सत्यापन के लिए पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. इसक लिए पैन को पहचान दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है. पहले बैंक पासबुक के साथ बैंक का सर्टिफिकेट पहचान के रूप में मान्य था. लेकिन UIDAI ने इसे भी अपडेट कर दिया है. अब आवासीय पते का प्रमाण देने के लिए और जन्म प्रमाणपत्र आधार का सबसे प्रमुख दस्तावेज होगा. UIDAI की नई व्यवस्था के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाया जायेगा.






